नरसिंहपुर कलेक्टर महोदय का आदेश जिसका सबको नियम से पालन करना है!
नरसिंहपुर (अरुण लोधी) - दिनांक 26 मार्च 2020 को प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, दूध, साग सब्जी, फल, किराना और आटा चक्की की दुकानें खोलने की अनुमति।
निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाती है-
एक परिवार से केवल एक युवा एवं पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति ही घर से बाहर निकल सकता है.
सर्दी-जुकाम, खांसी, बुख़ार अथवा अन्य बीमारी से पीड़ित तथा कमजोर व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. घर से बाहर ऐसा व्यक्ति यदि पाया जाने तो उसे पकड़कर 4 अप्रेल तक शासन नियंत्रित आइसोलेशन में रखा जायेगा.
लोग केवल पैदल ही बाहर निकल सकते हैं. दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का उपयोग सर्वथा वर्जित है.
दुकानों पर लाईन लगाकर ही सामग्री
क्रय की जाये. लाईन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी कम से कम 6 फ़ीट रखी जाये. . दुकान संचालक लाईन लगाने के लिये मार्किग करायें. लाईन तोड़ने वाले ख़रीददार और बिना लाईन लगवाये सामग्री बेचने वाले दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
दुकान पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था रखी जाये. प्रत्येक व्यक्ति को सामग्री ख़रीदने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है.
सड़क पर झुंड बनाकर चलना प्रतिबंधित है. सभी लोग एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें.
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